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दो हत्यारों को 10 साल का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Fri, 09 Sep 2016 12:31 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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सहारनपुर के ग्राम सढ़ौली हरिया में साढ़े चार साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ग्राम सढ़ौली हरिया में 24 जनवरी 2012 की रात को अपने घेर में बैठे तीर्थपाल और कंवरपाल की हत्या कर दी गई थी। तीर्थपाल के पुत्र मोनू ने इस मामले में थाना कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज कराई।
इस मामले में चार लोगों प्रीतम सिंह, संजय सिंह, मिंटू एवं विनोद के खिलाफ वाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के यहां चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद प्रीतम सिंह और मिंटू को डबल मर्डर का दोषी माना है
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और दोनों को 10-10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिनमें से 50-50 हजार मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपी विनोद एवं संजय की मृत्यु हो चुकी है।
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ग्राम सढ़ौली हरिया में 24 जनवरी 2012 की रात को अपने घेर में बैठे तीर्थपाल और कंवरपाल की हत्या कर दी गई थी। तीर्थपाल के पुत्र मोनू ने इस मामले में थाना कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज कराई।
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इस मामले में चार लोगों प्रीतम सिंह, संजय सिंह, मिंटू एवं विनोद के खिलाफ वाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के यहां चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद प्रीतम सिंह और मिंटू को डबल मर्डर का दोषी माना है
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और दोनों को 10-10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिनमें से 50-50 हजार मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपी विनोद एवं संजय की मृत्यु हो चुकी है।