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जेल में नहीं पहुंचा गैंगस्टर एक्ट का आदेश, सुशील जमानत पर रिहा

Fri, 16 Mar 2018 11:57 PM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 11:57 PM IST
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जेल में नहीं पहुंचा गैंगस्टर एक्ट का आदेश, सुशील जमानत पर रिहा
सहारनपुर। करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में फंसे सुशील गाबा पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के आदेश दो दिन में भी जेल तक नहीं पहुंच पाए। सुशील गाबा ने इस दौरान हाईकोर्ट से धोखाधड़ी समेत तीनों आरोपों में जमानत करा ली और बृहस्पतिवार की शाम को जेल में जमानत के आदेश तामील कराकर बाहर आ गया। अधिकारियों को सुशील गाबा के रिहा हो जाने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। अब पुलिस फिर से उसकी तलाश में जुट गई है।
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पाम हाउस कालोनी के नाम पर धोखाधड़ी से नक्शा पास कराए जाने। पाम हाउस की भूमि के नाम पर 31.72 करोड़ लोन लेकर पहले कंपनी को दिवालिया दिखाने और फिर दूसरी कंपनी बनाकर उसे नीलामी में मात्र 11 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले के आरोप समेत कई मामलों में सुशील गाबा को जेल भेजा गया था। उसके बाद उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई और उसे भूमाफिया घोषित किया गया। 22 अक्तूबर से सुशील गाबा जेल में ही बंद था। उसने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की। प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सुशील गाबा, उसके भाई प्रवीन गाबा और दिल्ली के कनाट प्लेस निवासी विनोद मित्तल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि डीएम ने बुधवार को ही तीनों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर दिया, लेकिन सदर कोतवाली पुलिस बुधवार से ही इन आदेशों को दबाए रही। बृहस्पतिवार की शाम तक भी आदेश जेल में तामील नहीं कराए गए। इस दौरान सुशील गाबा ने हाईकोर्ट से जमानत करा ली और बृहस्पतिवार की शाम को जमानत के आदेश जेल प्रशासन को तामील करा दिए। जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट से जमानत के आदेश मिलते ही सुशील गाबा को रिहा कर दिया। सुशील गाबा के जेल से रिहा होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत सुशील गाबा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग सका।
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--। शुक्रवार तक भी तामील नहीं हो पाई कार्रवाई
जेल अधीक्षक डाक्टर वीरेश राज शर्मा का कहना है कि उनके पास हाईकोर्ट के सुशील गाबा के जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश तामील कराए गए थे। जिसके बाद बृहस्पतिवार की शाम को सुशील गाबा को रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किए जाने संबंधी आदेश अभी तक उनके पास नहीं आ सके हैं।
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--। आदेश होने तक सुशील गाबा जेल से निकल चुका था
पुलिस क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार मिश्र का कहना है कि कम्युनिकेशन गैप के चलते सुशील गाबा जेल से निकल गया। उस समय तक आदेश तामील नहीं कराए जा सके। इसकी जांच कराई जा रही है।
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