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हाईकोर्ट की रोक के बाद क्राइम ब्रांच ने पुन: कुर्की के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया

Thu, 15 Mar 2018 11:32 PM IST
Updated Thu, 15 Mar 2018 11:32 PM IST
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हाईकोर्ट की रोक के बाद क्राइम ब्रांच ने पुन: कुर्की के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया
देवबंद (सहारनपुर)। एके 47 लूट के मामले में भले ही हाईकोर्ट ने बलवे के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हो। लेकिन उसके बाद भी उन्हें राहत मिलने के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कुर्की के कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। दावा किया जा रहा है कि दो दिन के भीतर यह कार्रवाई आरंभ हो सकती है। जिससे बलवे के आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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अप्रैल 2013 में फल विक्रेता मो. अफजाल की मौत के बाद उपद्रवियों ने सहारनपुर मुजफ्फरनगर मार्ग पर जमकर बवाल मचाया था। पुलिस वाहनों में आग लगाने के साथ ही उन्होंने लोकनिर्माण अतिथिगृह को भी आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने तत्कालीन एसपी देहात एके मिश्र और उनके गनर संदीप राघव पर हमला करते हुए एके47 लूट ली थी। जिसका आज भी कोई सुराग नहीं है। इस मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन सत्तापक्ष के दवाब में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो हिंदूवादी संगठनों ने पुरजोर तरीके से एके47 को बरामद करने तथा बलवे के दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग उठाई थी। जिसके बाद सरकार ने इस मामले को एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया था। बीते दिनों क्राइम ब्रांच ने मामले से जुड़े 12 लोगों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बावजूद कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस मामले में क्राइम ब्रांच के निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने कोतवाली में अदालत के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में सभी 12 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कोर्ट में धारा 83 (कुर्की) की कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश दिए थे। लेकिन लगता है कि हाईकोर्ट के आदेश से आरोपियों को राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बुधवार को क्राइम ब्रांच ने फिर से आरोपियों की कुर्की के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। उनकी कार्रवाई पूर्व की तरह जारी रहेगी। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुर्की की अनुमति मांगी गई है। संभावना है कि दो दिन के भीतर इस पर कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी।
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