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जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर राशन डीलर निलंबित

Sun, 18 Feb 2018 12:37 AM IST
Updated Sun, 18 Feb 2018 12:37 AM IST
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जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर राशन डीलर निलंबित
जांच में आरोप सिद्ध होने पर राशन डीलर निलंबित
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देवबंद (सहारनपुर)। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने तथा जांच में उपभोक्ताओं के आरोप सही मिलने पर डिपो नंबर-3 के डीलर को निलंबित कर दिया गया है।
ज्ञात रहे कि विश्व मानव अधिकार परिषद के प्रदेश महामंत्री मुमताज अहमद ने मोहल्ला साबुन ग्रान स्थित डिपो नंबर-3 के खिलाफ पूर्ति विभाग से शिकायत की थी। जिसमें राशन की कालाबाजारी किए जाने और अपात्र लोगों को राशन का वितरण किए जाने जैसे आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद विगत 30 जनवरी को आपूर्ति विभाग की टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्र, एआरओ प्रतिभा शर्मा और क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी सौरभ गोस्वामी के नेतृत्व में डिपो नंबर-3 पर छापामारी की गई थी। टीम ने जांच के लिए सभी रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिए थे। जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर शनिवार को राशन डीलर अशफाक को निलंबित कर दिया गया। एआरओ प्रतिभा शर्मा ने बताया कि डिपो नंबर-3 के संबंध में काफी शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में भी उक्त डिपो को लेकर जांच की गई थी। जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर राशन डीलर अशफाक के खिलाफ उक्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि डिपो नंबर-3 के उपभोक्ताओं को मो. नईम के डिपो से जोड़ दिया गया है।
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