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सहारनपुर: बांग्लादेश के दो भाइयों को अदालत ने सुनाई सजा, रहने के लिए बनवाए थे फर्जी दस्तावेज
Fri, 01 Apr 2022 07:24 PM IST
प्रशांत कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 01 Apr 2022 07:24 PM IST
सार
बांग्लादेशी निवासी दोनों दो सगे भाई अवैध रूप से देश में रह रहे थे। साल 2015 में सहारनपुर के पते से अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और रहने लगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेश के दो भाइयों को अदालत ने सजा सुनाई है। दोनों साल 2007 से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। 2013 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश के जनपद चटगांव निवासी दो सगे भाइयों इकबाल और मोहम्मद फारूक को सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने चार साल की सजा व 65000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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साल 2007 से बांग्लादेशी निवासी दोनों दो सगे भाई अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। 2013 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई। दो साल बाद बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोनों फिर अवैध रूप से सीमा पार करके भारत आ गए। साल 2015 में सहारनपुर के पते से अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और रहने लगे। एटीएस ने इन्हें दो साल पहले सहारनपुर से पकड़ा था। दोबारा पकड़े जाने पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को चार साल की सजा और 65000 अर्थदंड लगाया है।
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