फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   court news

Saharanpur News: रिश्वत मांगने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 10 Jun 2026 01:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
court news
सहारनपुर। विद्युत कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपी एसडीओ और संविदा पेट्रोलकर्मी की जमानत अर्जी न्यायालय विशेष न्यायाधीश संख्या-1 की अदालत ने खारिज की है। विद्युत निगम में एसडीओ के पद पर रहे दिनेश कुमार मौर्या और संविदा कर्मी पेट्रोल मैन मोहम्मद शाकिर ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन


वादी मुकदमा मुकेश कुमार की फर्द बरामदगी के आधार मोहम्मद शाकिर व दिनेश कुमार मौर्य के खिलाफ 22 मई 2026 को मामला दर्ज किया था। मोहम्मद अरहरार ने थाना भ्रष्टाचार निवारण संगठन में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि आटा चक्की के लिए छह अप्रैल को छह किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई किया था। मोहम्मद अहरार का आरोप है कि जेई व एसडीओ ने उसका कनेक्शन बिना कारण बताए कैंसिल कर दिया था। इसके बाद उसने 18 मई को दोबारा आवेदन किया था। आरोप लगाया कि इसके बदले में उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। संगठन ने ट्रैप लगाकर दोनों को पकड़ लिया। मामले में दोनों आरोपियों ने जमानत अर्जी के लिए जमानत याचिका दाखिल की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगों हाथों पकड़ा है। मामले में विवेचना जारी है। अदालत ने केस डायरी को देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed