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Saharanpur News: कार कंपनी के प्रबंधक पर आयोग ने लगाया 2.22 लाख का अर्थदंड
Sat, 10 Jan 2026 12:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 12:15 AM IST
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सहारनपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में कमी पर कंपनी के प्रबंधक पर अर्थदंड लगाया है। आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य राजीव कुमार और नूतन शर्मा ने वादी को 2,22,500 रुपये ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।
वादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। बताया कि उन्होंने लोहिया किया सेल्स नोएडा से कार खरीदी थी। कार सहारनपुर आरटीओ से पंजीकृत है। कहा कि 14 मई 2024 को कार के इंजन में कमी आ गई। इसके बाद कार को शोरूम में दिखाया। कहा कि जब भी वह अपनी कार के विषय में जानकारी लेने जाते तो उन्हें बताते कि गाड़ी सही नहीं है। उन्हें कहते कि गाड़ी में जो पुर्जा डाला जाना है, वह अभी नहीं आया है। चार माह बीतने के बाद भी कार को ठीक कर नहीं दिया गया। इससे उन्हें मानसिक क्षति पहुंची है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षियों पर अर्थदंड लगाया है। वादी को जुर्माना एक सप्ताह के भीतर अदा करना होगा।
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वादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। बताया कि उन्होंने लोहिया किया सेल्स नोएडा से कार खरीदी थी। कार सहारनपुर आरटीओ से पंजीकृत है। कहा कि 14 मई 2024 को कार के इंजन में कमी आ गई। इसके बाद कार को शोरूम में दिखाया। कहा कि जब भी वह अपनी कार के विषय में जानकारी लेने जाते तो उन्हें बताते कि गाड़ी सही नहीं है। उन्हें कहते कि गाड़ी में जो पुर्जा डाला जाना है, वह अभी नहीं आया है। चार माह बीतने के बाद भी कार को ठीक कर नहीं दिया गया। इससे उन्हें मानसिक क्षति पहुंची है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षियों पर अर्थदंड लगाया है। वादी को जुर्माना एक सप्ताह के भीतर अदा करना होगा।
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