{"_id":"66cc316833de91448e0c3c52","slug":"bhakiyu-imposed-ban-on-entry-into-the-acquired-land-in-kalsi-saharanpur-news-c-30-1-smrt1014-130032-2024-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: भाकियू ने कलसी में अधिगृहीत भूमि में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: भाकियू ने कलसी में अधिगृहीत भूमि में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध
Mon, 26 Aug 2024 01:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Mon, 26 Aug 2024 01:10 PM IST
विज्ञापन
कलसी में हाईवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर किसानों द्वारा लगाया गया बोर्ड। संवाद
सहारनपुर, तीतरों। भूमि अधिग्रहण के बावजूद किसानों को मुआवजा न दिए जाने पर भाकियू ने धारा 288 लागू कर विवादित भूमि पर किसानों के अलावा सभी का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है।
बता दें, कि कलसी, रामरायखेड़ी और बाल्लू के किसान करीब दो माह से निर्माणाधीन शामली-अंबाला हाईवे पर अपनी भूमि के मुआवजे के लिए धरनारत है। शासन प्रशासन व हाईवे अथाॅरिटी के द्वारा किसानों को मुआवजा न देने से नाराज भाकियू ने अपनी संवैधानिक धारा 288 को लागू कर विवादित क्षेत्र में बोर्ड लगाकर किसानों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों व हाईवे अथाॅरिटी सहित अन्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसान प्रेम सिंह, मांगेराम, सेवाराम, रामेश्वर, समय सिंह, भूपेंद्र सिंह, सोनी कुमार, ओमबीर सिंह, जसबीर व बलराम सिंह का कहना है कि धारा 288 लागू होने के बाद यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया तो उसे बंधक बना लिया जाएगा तथा उसके वाहनों पर किसानों का कब्जा होगा। किसानों ने कहा कि धारा के प्रभावी रहने तक अधिकारी वाहनों सहित धरनास्थल व अधिग्रहित भूमि में प्रवेश करने का प्रयास न करें।
विज्ञापन
बता दें, कि कलसी, रामरायखेड़ी और बाल्लू के किसान करीब दो माह से निर्माणाधीन शामली-अंबाला हाईवे पर अपनी भूमि के मुआवजे के लिए धरनारत है। शासन प्रशासन व हाईवे अथाॅरिटी के द्वारा किसानों को मुआवजा न देने से नाराज भाकियू ने अपनी संवैधानिक धारा 288 को लागू कर विवादित क्षेत्र में बोर्ड लगाकर किसानों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों व हाईवे अथाॅरिटी सहित अन्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसान प्रेम सिंह, मांगेराम, सेवाराम, रामेश्वर, समय सिंह, भूपेंद्र सिंह, सोनी कुमार, ओमबीर सिंह, जसबीर व बलराम सिंह का कहना है कि धारा 288 लागू होने के बाद यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया तो उसे बंधक बना लिया जाएगा तथा उसके वाहनों पर किसानों का कब्जा होगा। किसानों ने कहा कि धारा के प्रभावी रहने तक अधिकारी वाहनों सहित धरनास्थल व अधिग्रहित भूमि में प्रवेश करने का प्रयास न करें।
विज्ञापन