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Saharanpur News: भगवती ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त, एफआईआर दर्ज कराई
Sat, 05 Oct 2024 02:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 05 Oct 2024 02:42 AM IST
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सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने यूरिया बिक्री में गड़बड़ी पाए जाने पर भगवती ट्रेडर्स सरसावा का थोक एवं रिटेल लाइसेंस निरस्त कर दिया है, साथ ही फर्म के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने टीम के साथ अंबाला रोड सरसावा स्थित थोक एवं रिटेल उर्वरक विक्रेता मेसर्स भगवती ट्रेडर्स के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता के परिसर में उपलब्ध उर्वरकों से संबंधित स्टाॅक की अथाॅरिटी, स्टाॅक एवं सेल रजिस्टर, बिल बुक आदि अभिलेख नहीं मिले। संबंधित फर्म द्वारा उर्वरक वितरण का पीओएस मशीन से मिलान भी नहीं कराया गया। इसके चलते फर्म को सील किया गया। विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उर्वरकों के स्टाॅक एवं उनकी कीमत भी स्टाॅक बोर्ड पर नहीं लिख मिली। फुटकर विक्रेताओं को खारिज किए गए 68842 यूरिया बैग की सूची का सत्यापन टीम द्वारा किया गया।
उनकी थोक आईडी से आईएफएमएस पोर्टल पर फुटकर विक्रेताओं को खारिज किए गए 68842 यूरिया बैग के सापेक्ष संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में प्रदर्शित इनवाइस के अनुसार कुल 59442 यूरिया बैग ही वितरित होना दर्शाया गया। जांच अधिकारियों की आख्या से स्पष्ट हुआ कि संबंधित खुदरा व्यापारियों द्वारा एक मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक कुल 46450 यूरिया बैग ही प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल 22392 यूरिया बैग का अंतर का मामला सामने आया। इससे संज्ञानित हुआ कि संदर्भित फर्म द्वारा 22392 यूरिया बैग की कालाबाजारी की गई है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित फर्म द्वारा अवैध रूप से प्रदेश से बाहर मेसर्स चौधरी खाद भंडार झबरेड़ा उत्तराखंड को 450 यूरिया बैग अवैधानिक रूप से बिक्री की गई है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार ने टीम के साथ अंबाला रोड सरसावा स्थित थोक एवं रिटेल उर्वरक विक्रेता मेसर्स भगवती ट्रेडर्स के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता के परिसर में उपलब्ध उर्वरकों से संबंधित स्टाॅक की अथाॅरिटी, स्टाॅक एवं सेल रजिस्टर, बिल बुक आदि अभिलेख नहीं मिले। संबंधित फर्म द्वारा उर्वरक वितरण का पीओएस मशीन से मिलान भी नहीं कराया गया। इसके चलते फर्म को सील किया गया। विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उर्वरकों के स्टाॅक एवं उनकी कीमत भी स्टाॅक बोर्ड पर नहीं लिख मिली। फुटकर विक्रेताओं को खारिज किए गए 68842 यूरिया बैग की सूची का सत्यापन टीम द्वारा किया गया।
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उनकी थोक आईडी से आईएफएमएस पोर्टल पर फुटकर विक्रेताओं को खारिज किए गए 68842 यूरिया बैग के सापेक्ष संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में प्रदर्शित इनवाइस के अनुसार कुल 59442 यूरिया बैग ही वितरित होना दर्शाया गया। जांच अधिकारियों की आख्या से स्पष्ट हुआ कि संबंधित खुदरा व्यापारियों द्वारा एक मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक कुल 46450 यूरिया बैग ही प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल 22392 यूरिया बैग का अंतर का मामला सामने आया। इससे संज्ञानित हुआ कि संदर्भित फर्म द्वारा 22392 यूरिया बैग की कालाबाजारी की गई है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित फर्म द्वारा अवैध रूप से प्रदेश से बाहर मेसर्स चौधरी खाद भंडार झबरेड़ा उत्तराखंड को 450 यूरिया बैग अवैधानिक रूप से बिक्री की गई है।
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