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Saharanpur News: प्राधिकरण की पहली टाउनशिप अटकी, जमीन पूरी नहीं, रेरा ने जता दी आपत्ति

Wed, 18 Feb 2026 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 18 Feb 2026 01:01 AM IST
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Authority's first township stuck, land not complete, RERA raised objection
नई टाउन​शिप का कुछ इस तरह बनाया गया है मैप 
सहारनपुर। विकास प्राधिकरण की पहली टाउनशिप अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अटक गई। प्राधिकरण के हाथ में अभी टाउनशिप की पूरी जमीन नहीं आई और रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया। मामला पकड़ में आने के बाद रेरा की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई। रेरा की तरफ से कहा गया है कि जितनी जमीन अभी तक प्राधिकरण खरीद चुका है उसके हिसाब से दोबारा मैप तैयार किया जाए, तभी पंजीकरण होगा।
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दरअसल, दिल्ली रोड पर चुन्हैटी गांव के पास सहारनपुर विकास प्राधिकरण 52.9751 हेक्टेयर में अपनी पहली टाउनशिप विकसित कर रहा है। इसमें करीब 200 करोड़ रुपये लागत का दावा किया जा रहा है। टाउनशिप को लेकर अभी रेट निर्धारित नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमानित तौर पर 29-30 हजार रुपये गज के हिसाब से आवासीय प्लाट बेचे जाएंगे, जबकि व्यावसायिक प्लॉट के लिए दोगुना रेट होगा।
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प्राधिकरण की तरफ से करीब दो माह से दावा किया जा रहा है कि रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन इसमें अब प्राधिकरण के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजीकरण प्रक्रिया में प्राधिकरण ने उस जमीन को भी शामिल कर लिया है, जो अभी तक प्राधिकरण के हाथ में ही नहीं है। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से रेरा में तर्क दिया गया कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अभी यह जमीन नहीं मिली है। प्रक्रिया पूरी होने पर जल्द ही वह भी खरीद ली जाएगी, लेकिन इस पर रेरा की तरफ से आपत्ति जता दी गई। ऐसे में अब दोबारा मैप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें, कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस टाउनशिप को लेकर दावा किया था कि दीपावली पर इसे लांच कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि प्राधिकरण की पहली टाउनशिप को लेकर इतनी धीमी गति से काम क्यों हो रहा है।
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इसलिए जरूरी है रेरा में पंजीकरण
किसी भी बड़ी टाउनशिप के लिए रेरा में पंजीकरण होना अनिवार्य है। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने वाली यह एक वैधानिक संस्था है। इसके तहत लेआउट, सुविधाएं और विकास की समय सीमा समेत तमाम नियमों का उल्लेख होता है। खरीदार निर्माण में देरी, खराब गुणवत्ता या कारपेट एरिया में कमी जैसी समस्याओं की शिकायत यूपी रेरा के पास कर सकते हैं।
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कुछ इस तरह विकसित होगी टाउनशिप
- फेज : 1
सेक्टर ए-11.31 हेक्टेयर (444 प्लाॅट)
सेक्टर बी- 9.61 हेक्टेयर (146 प्लाॅट)
सेक्टर डी- 9.72 हेक्टेयर (200 प्लाॅट)
सेक्टर जी- 2.42 हेक्टेयर (केवल भवन निर्माण)

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- फेज : 2

सेक्टर ई- 7.28 हेक्टेयर (108 प्लाॅट)
सेक्टर एफ- 12.99 हेक्टेयर (538 प्लाॅट)
सेक्टर-सी व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित
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रेरा में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। कुछ आपत्ति जताई गई है। जल्दी ही सभी आपत्तियों को दूर कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
- विजय शुक्ला, सचिव विकास प्राधिकरण
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