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हमलावर पिता-पुत्र को एक माह की सजा

Thu, 30 Jan 2020 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 11:24 PM IST
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Attacking father and son sentenced to one month
सहारनपुर। पारिवारिक विवाद के चलते हमला करने के आरोपी लड़की के पिता और उसके भाई पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों
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को एक माह की जेल की सजा और जुर्माना लगाया ।
कोतवाली सदर बाजार की साकेत कालोनी निवासी जगमोहन शर्मा के मुताबिक उसके पुत्र की शादी बेरी बाग सुक्खुपुरा निवासी पवन शर्मा की बेटी से हुई । आपसी मनमुटाव के चलते पुत्रवधू अपने मायके चली गई और उसने उन पर कई वाद दायर कर रखे थे। पुत्रवधू के पिता और उसका परिवार भी रंजिश रखने लगा । जगमोहन शर्मा का आरोप है कि 26 अप्रैल 2011 को दोपहर के समय जब वह एक काम से राकेश सिनेमा मार्ग पर गए तो उनके समधी और उनके पुत्र अमरीश ने मिलकर उन पर हमला किया। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। उन्होंने नगर कोतवाली में दोनों हमलावरों पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल भी कराया । पुलिस ने उसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी । विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पवन शर्मा और उसके पुत्र अवनीश को एक माह की सजा और जुर्माने की सजा दी।
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