फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Assassinated husband life imprisonment

हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

Sun, 01 Dec 2019 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2019 12:06 AM IST
विज्ञापन
Assassinated husband life imprisonment
सहारनपुर। लगभग दो साल पूर्व हई हत्या के एक मामले में मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मानकमऊ स्थित सितारो वाली मस्जिद के पास निवासी मोहम्म्द वसीम ने नौ दिसंबर 2017 को अपनी बहन नगमा की हत्या के आरोप में बहनोई शानू उर्फ शाहनवाज निवासी मोहल्ला गोटेशाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 अनामिका चौहान की अदालत में चला। एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशों के अनुसार यह मामला दस जघन्य अपराधों की पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शानू उर्फ शहनवाज को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed