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Saharanpur News: फर्जी वसीयत बनाकर मकान हड़पने का आरोप, चार पर प्राथमिकी दर्ज
Sat, 25 Apr 2026 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 25 Apr 2026 12:59 AM IST
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सहारनपुर। थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक महिला ने अपने ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी वसीयत तैयार करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
प्रद्युमन नगर निवासी शिवानी शुक्ला ने तहरीर देकर बताया कि ससुर विष्णुकांत शुक्ला का 16 अक्तूबर 2025 को हो गया था। वह जेवी जैन डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। उनके पति आशुतोष शुक्ला का पहले ही वर्ष 2017 में निधन हो चुका है। वह अपनी दो अविवाहित बेटियों के साथ ससुर के साथ ही रहती थीं। ससुर ने जीवित रहते तय किया था कि प्रद्युमन नगर स्थित करीब 400 वर्ग गज के मकान पर उनके बेटे (पीड़िता के पति) का अधिकार रहेगा और अपनी बेटी माधवी शर्मा को पहले ही पर्याप्त धन दे चुके थे। आरोप है कि वर्ष 2025 में ससुर की तबीयत बिगड़ने के बाद विपक्षी उन्हें अपने कब्जे में लेकर दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान वह बोलने-समझने की स्थिति में नहीं थे।
इसी दौरान आरोपियों ने साजिश कर 12 सितंबर 2025 की एक फर्जी रजिस्टर्ड वसीयत तैयार कर ली। आरोप है कि इसी फर्जी वसीयत के आधार पर आरोपियों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट पहुंची। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने माधवी शर्मा, विजय कुमार शर्मा, चंद्रमोली शुक्ला और अनीता शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
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प्रद्युमन नगर निवासी शिवानी शुक्ला ने तहरीर देकर बताया कि ससुर विष्णुकांत शुक्ला का 16 अक्तूबर 2025 को हो गया था। वह जेवी जैन डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। उनके पति आशुतोष शुक्ला का पहले ही वर्ष 2017 में निधन हो चुका है। वह अपनी दो अविवाहित बेटियों के साथ ससुर के साथ ही रहती थीं। ससुर ने जीवित रहते तय किया था कि प्रद्युमन नगर स्थित करीब 400 वर्ग गज के मकान पर उनके बेटे (पीड़िता के पति) का अधिकार रहेगा और अपनी बेटी माधवी शर्मा को पहले ही पर्याप्त धन दे चुके थे। आरोप है कि वर्ष 2025 में ससुर की तबीयत बिगड़ने के बाद विपक्षी उन्हें अपने कब्जे में लेकर दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान वह बोलने-समझने की स्थिति में नहीं थे।
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इसी दौरान आरोपियों ने साजिश कर 12 सितंबर 2025 की एक फर्जी रजिस्टर्ड वसीयत तैयार कर ली। आरोप है कि इसी फर्जी वसीयत के आधार पर आरोपियों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट पहुंची। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने माधवी शर्मा, विजय कुमार शर्मा, चंद्रमोली शुक्ला और अनीता शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
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