{"_id":"64ff6e7070500b7d8d012637","slug":"action-will-be-taken-against-those-who-indulge-in-adulteration-and-shortchanging-dm-saharanpur-news-c-30-1-sah1001-9333-2023-09-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"मिलावटखोरों और घटतौली करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिलावटखोरों और घटतौली करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम
विज्ञापन
-बैठक में उपस्थित नहीं होने पर औषधि निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि जिले में मिलावटखोरों और घटतौली करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित नहीं होने पर औषधि निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आम जनमानस को सुरक्षित औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने निर्देश दिए कि खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में शिविरों एवं नियमित निरीक्षणों के माध्यम से जागरूक किया जाए।
खाद्य कारोबार करने के लिए खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मिड-डे-मील योजना के तहत बन रहे भोजन के सर्वे नमूना की कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि जिले में मिलावटखोरों और घटतौली करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित नहीं होने पर औषधि निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आम जनमानस को सुरक्षित औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने निर्देश दिए कि खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में शिविरों एवं नियमित निरीक्षणों के माध्यम से जागरूक किया जाए।
विज्ञापन
खाद्य कारोबार करने के लिए खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मिड-डे-मील योजना के तहत बन रहे भोजन के सर्वे नमूना की कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण के निर्देश दिए।
विज्ञापन