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पराली जलाने पर संबंधित ग्राम प्रधान के खिलाफ भी होगी कार्रवाई: डीएम
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसल अवशेष जलाने पर संबंधित ग्राम प्रधान और सचिव के विरुद्घ भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाली हानि की जानकारी दी जाए। इसके बारे में अपने क्षेत्रों में बैठक कर किसानों को जागरूक किया जाए।
रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि अधिकारी किसानों को जानकारी दें कि एक टन पराली जलाने से हवा में तीन किलो कार्बन कण, 1513 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 92 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 3.83 किग्रा नाइट्रस ऑक्साइड, 0.4 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 2.7 किग्रा मीथेन और 200 किलो राख घुल जाती है। इससे मानव शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भूमि में 80 फीसदी तक नाइट्रोजन, सल्फर और 20 फीसदी अन्य पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। साथ ही मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
डीएम ने पंचायतीराज अधिकारी को नोटिस जारी कर पराली जलाने वाले गांवों के पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर किसान हामीद निवासी पुंडेन तहसील सदर, नाथीराम निवासी ग्राम गदरहेडी तहसील नकुड़, लियाकत ग्राम ठोला फतहेपुर नकुड़, जर्नादन, रामधन, गोर्वधन, चमेली निवासी नकुड़, अमरीक निवासी धीरखेड़ी, नकुड़ के विरुद्ध संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा ग्राम प्रधान ग्राम जवासाखेड़ी, परविन्द्र कौर ग्राम बरखेड़ी, कृष्ण ग्राम चाऊपुरा, गंगोह, पूनम सैनी ग्राम सरूरपुरतगा, नकुड़ व ईशम सिंह ग्राम शीतलपुरा गंगोह को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव अमित कुमार शीतलपुर, आकाश जवासखेड़ी, जेपी वर्मा बरखेड़ी, रविन्द्र कुमार चाऊपुर, सुरेश वर्मा पुंडेन, विकास सरूरपुरा तगा, चमन लाल सांपली के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट के बिना धान कटाई करने पर सुरजीत सिंह निवासी ग्राम फंदपुरी की कंबाइन हारवेस्टर जब्त कर ली गई है।
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रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि अधिकारी किसानों को जानकारी दें कि एक टन पराली जलाने से हवा में तीन किलो कार्बन कण, 1513 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 92 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 3.83 किग्रा नाइट्रस ऑक्साइड, 0.4 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 2.7 किग्रा मीथेन और 200 किलो राख घुल जाती है। इससे मानव शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भूमि में 80 फीसदी तक नाइट्रोजन, सल्फर और 20 फीसदी अन्य पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। साथ ही मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं।
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इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
डीएम ने पंचायतीराज अधिकारी को नोटिस जारी कर पराली जलाने वाले गांवों के पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर किसान हामीद निवासी पुंडेन तहसील सदर, नाथीराम निवासी ग्राम गदरहेडी तहसील नकुड़, लियाकत ग्राम ठोला फतहेपुर नकुड़, जर्नादन, रामधन, गोर्वधन, चमेली निवासी नकुड़, अमरीक निवासी धीरखेड़ी, नकुड़ के विरुद्ध संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा ग्राम प्रधान ग्राम जवासाखेड़ी, परविन्द्र कौर ग्राम बरखेड़ी, कृष्ण ग्राम चाऊपुरा, गंगोह, पूनम सैनी ग्राम सरूरपुरतगा, नकुड़ व ईशम सिंह ग्राम शीतलपुरा गंगोह को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव अमित कुमार शीतलपुर, आकाश जवासखेड़ी, जेपी वर्मा बरखेड़ी, रविन्द्र कुमार चाऊपुर, सुरेश वर्मा पुंडेन, विकास सरूरपुरा तगा, चमन लाल सांपली के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट के बिना धान कटाई करने पर सुरजीत सिंह निवासी ग्राम फंदपुरी की कंबाइन हारवेस्टर जब्त कर ली गई है।
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