{"_id":"5ab007e74f1c1bb1758b64af","slug":"71521485799-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"समस्त गन्ने की पेराई के बाद ही बंद होगी चीनी मिलें: पाठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
समस्त गन्ने की पेराई के बाद ही बंद होगी चीनी मिलें: पाठक
Updated Tue, 20 Mar 2018 12:33 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
समस्त गन्ने की पेराई के बाद ही बंद होगी चीनी मिलें: पाठक
सहारनपुर। संयुक्त गन्ना आयुक्त डॉ. आरसी पाठक ने कहा कि पूरे गन्ने की पेराई करने के बाद ही चीनी मिलें बंद होंगी। गन्ना सप्लाई के लिए खेत में खडे गन्ने का रिसर्वे और रिकलेडरिंग की जाएगी।
सोमवार को गन्ना भवन सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में संयुक्त गन्ना आयुक्त डॉ. आरसी पाठक ने कहा कि किसानों के खेत में गन्ना खड़ा रहने तक शुगर मिलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गन्ना अवशेष रहने की दशा में चीनी मिल या क्रय केंद्र बंद हुए तो जिले के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 क्विंटल बेसिक कोटे वाले छोटे किसानों को तत्काल गन्ना सप्लाई कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि गन्ना समिति संपत्ति पर किसी भू माफिया ने कब्जा किया है, उसे भू माफिया पोर्टल पर डाला जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में गन्ना मूल्य भुगतान की धनराशि का किसी अन्य मद मेें उपयोग नहीं होने दिया जाए। उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी डॉ. आरडी द्विवेदी, डीसीओ मुजफ्फरनगर ओमप्रकाश यादव, सहायक चीनी आयुक्त चंदन कुुमार आदि रहे।
विज्ञापन
सहारनपुर। संयुक्त गन्ना आयुक्त डॉ. आरसी पाठक ने कहा कि पूरे गन्ने की पेराई करने के बाद ही चीनी मिलें बंद होंगी। गन्ना सप्लाई के लिए खेत में खडे गन्ने का रिसर्वे और रिकलेडरिंग की जाएगी।
सोमवार को गन्ना भवन सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में संयुक्त गन्ना आयुक्त डॉ. आरसी पाठक ने कहा कि किसानों के खेत में गन्ना खड़ा रहने तक शुगर मिलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गन्ना अवशेष रहने की दशा में चीनी मिल या क्रय केंद्र बंद हुए तो जिले के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 60 क्विंटल बेसिक कोटे वाले छोटे किसानों को तत्काल गन्ना सप्लाई कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि गन्ना समिति संपत्ति पर किसी भू माफिया ने कब्जा किया है, उसे भू माफिया पोर्टल पर डाला जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में गन्ना मूल्य भुगतान की धनराशि का किसी अन्य मद मेें उपयोग नहीं होने दिया जाए। उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी डॉ. आरडी द्विवेदी, डीसीओ मुजफ्फरनगर ओमप्रकाश यादव, सहायक चीनी आयुक्त चंदन कुुमार आदि रहे।
विज्ञापन