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हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
Updated Sun, 06 Aug 2017 12:56 AM IST
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बड़गांव (सहारनपुर)। शब्बीरपुर हिंसा में हाई कोर्ट ने विवेचना होने तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की रोक से पुलिस को झटका लगा है।
23 मई को गांव शब्बीरपुर में बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम से लौटते समय भटकी हिंसा में सरसावा के सुआखेड़ी निवासी आशीष पुत्र मेघराज की हत्या कर दी गयी थी। इसमें मृतक के पिता द्वारा सात नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अपनी जांच में अंबेहटा चांद निवासी विशाल पुत्र कुशलपाल सहित कई युवकों को आरोपी बनाया था। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध विशाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशाल के प्रार्थनापत्र पर सुनावायी करते हुए हाईकोर्ट ने विशाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एडवोकेट रणदीप सिंह पुंडीर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हिंसा में जानबूझ कर निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही हैं। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट डाली थी। बीते बृहस्पतिवार को कोर्ट ने विशाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। थानाप्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना हैं कि कोर्ट द्वारा विवेचना होने तक रोक लगायी है।
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23 मई को गांव शब्बीरपुर में बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम से लौटते समय भटकी हिंसा में सरसावा के सुआखेड़ी निवासी आशीष पुत्र मेघराज की हत्या कर दी गयी थी। इसमें मृतक के पिता द्वारा सात नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अपनी जांच में अंबेहटा चांद निवासी विशाल पुत्र कुशलपाल सहित कई युवकों को आरोपी बनाया था। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध विशाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशाल के प्रार्थनापत्र पर सुनावायी करते हुए हाईकोर्ट ने विशाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एडवोकेट रणदीप सिंह पुंडीर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हिंसा में जानबूझ कर निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही हैं। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट डाली थी। बीते बृहस्पतिवार को कोर्ट ने विशाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। थानाप्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना हैं कि कोर्ट द्वारा विवेचना होने तक रोक लगायी है।
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