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अपर आयुक्त ने दिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची की जांच के आदेश

Sat, 09 Sep 2017 12:16 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 12:16 AM IST
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अपर आयुक्त ने दिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची की जांच के आदेश
छुटमलपुर (सहारनपुर)। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई सूची में धांधली बरते जाने की पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा शपथ पत्र देकर की गई शिकायत अपर आयुक्त प्रशासन ने एसडीएम बेहट को देते हुए एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई से अवगत कराने को निर्देशित किया है।
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बेहट तहसील के गांव नौसरहेड़ी के पूर्व प्रधान सुक्कड दास ने मंडलायुक्त को शपथ पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव में बनाई गई खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची में पात्रों की अनदेखी करते हुए अपात्रों को शामिल कर लिया गया है। पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी गीता देवी गांव में निवास करती है। उसे गांव छोड़कर बाहर रहना दर्शा कर सूची से उसका नाम काट दिया गया है। इसके पीछे प्रधान के साथ चल रही मुकदमेबाजी को वजह बताया गया है। आरोप है कि गांव की बलदेई पत्नी समेरा को मृत दर्शाकर उसका नाम सूची से काट दिया गया है। ओबीर पुत्र फुल्लु को काश्तकार दर्शा कर सूची से बाहर रख दिया गया है जबकि उसके पास एक बिस्सा जमीन भी नहीं है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में कार्यरत कई व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में स्थान दे दिया गया है। सुक्कड़ दास के शपथ पत्र के आधार पर मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त ने एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्रभावी कार्रवाई के आदेश एसडीएम बेहट को दिए हैं।
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