फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   300 form for head post, 75 thousand rupees spending limit

प्रधान पद के लिए 300 का पर्चा, 75 हजार रुपये खर्च सीमा

Sat, 06 Mar 2021 11:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Mar 2021 11:20 PM IST
विज्ञापन
300 form for head post, 75 thousand rupees spending limit
प्रधान पद के लिए 300 का पर्चा, 75 हजार रुपये खर्च सीमा
विज्ञापन

सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि और खर्च करने की सीमा सहित अन्य शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी हैं। ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र की राशि 300 रुपये एवं जमानत राशि 500 रुपये और खर्च की सीमा 75 हजार रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि में 50 प्रतिशत की छूूट दी गई है।
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हर प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। आरक्षित और अनारक्षित पदों के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा एक समान रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य का स्वघोषित घोषणा पत्र स्वीकार होगा। जबकि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पद के प्रत्याशियों को अपने घोषणा पत्र के साथ ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र दाखिल करना होगा। घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाणपत्र की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन

वर्जन
निर्वाचन आयोग की अधिसूूचना जारी होने की तारीख से नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक होगी। लेकिन नामांकन की अंतिम तारीख को नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-- मनोज कुमार सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी।
- इतने पदों पर होगा चुनाव
जिला पंचायत सदस्य--- 49
क्षेत्र पंचायत सदस्य------ 1206
ग्राम प्रधान पद----------- 884
--------------
पद----------------------शुल्क---------जमानत राशि--------- खर्च की सीमा
ग्राम पंचायत सदस्य----150 रुपये ------500 रुपये----------- 10 हजार रुपये
ग्राम प्रधान-------------300 रुपये-------2000 रुपये-----------75 हजार रुपये
क्षेत्र पंचायत सदस्य-----300 रुपये-------2000 रुपये-----------75 हजार रुपये
जिला पंचायत सदस्य--500 रुपये-------4000 रुपये----------1.50 लाख रुपये
--------
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोडे़ंगे अधिकारी
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी कार्यालाध्यक्षों और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा पंचायत चुनाव की तैयारी के चलते किया गया है। आदेश की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed