{"_id":"687160d960fd65bb970e0969","slug":"275-lakh-e-challans-are-pending-in-the-court-now-you-can-make-online-payment-saharanpur-news-c-30-1-sah1001-153746-2025-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: कोर्ट में 2.75 लाख ई-चालान लंबित, कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: कोर्ट में 2.75 लाख ई-चालान लंबित, कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान
Sat, 12 Jul 2025 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 12 Jul 2025 12:37 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। वाहन चालकों को ई-चालान का निस्तारण कराने के लिए कोर्ट व यातायात पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चालान का भुगतान चालक पे-नाओ एप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे। वर्तमान में कोर्ट में अलग-अलग धाराओं के करीब 2.75 लाख ई-चालान लंबित हैं।
एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि ई-चालान लंबित रहने के कारण वाहन मालिक ट्रांसफर और परमिट के नवीनीकरण नहीं करा पाते थे। इसलिए नई नई व्यवस्था से भुगतान होने पर यह काम होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए सबसे पहले चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनना है। इसके बाद वाहन नंबर व चालान नंबर दर्ज करें। फिर चालान विवरण में पे-नाओ के विकल्प पर क्लिक करें। ऑनलाइन भुगतान गेट-वे से चालान की राशि का भुगतान करें। भुगतान के बाद उसकी रसीद डाउनलोड कर लें। भुगतान की स्थिति अपडेट होने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग में नामांतरण, नवीनीकरण, परमिट और अन्य कार्य करा पाएंगे।
-- -- --
-- तीन दिन बाद कोर्ट में जाता है चालान
ई-चालान होने पर तीन दिनों के अंदर शमन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। अभी तक तीन दिनों के बाद चालान कोर्ट पहुंच जाता है। निस्तारण के लिए वाहन मालिक को कोर्ट से नोटिस जारी होने या लोक अदालत की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए तकनीकी प्रणाली में सुधार किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि ई-चालान लंबित रहने के कारण वाहन मालिक ट्रांसफर और परमिट के नवीनीकरण नहीं करा पाते थे। इसलिए नई नई व्यवस्था से भुगतान होने पर यह काम होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए सबसे पहले चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनना है। इसके बाद वाहन नंबर व चालान नंबर दर्ज करें। फिर चालान विवरण में पे-नाओ के विकल्प पर क्लिक करें। ऑनलाइन भुगतान गेट-वे से चालान की राशि का भुगतान करें। भुगतान के बाद उसकी रसीद डाउनलोड कर लें। भुगतान की स्थिति अपडेट होने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग में नामांतरण, नवीनीकरण, परमिट और अन्य कार्य करा पाएंगे।
विज्ञापन
ई-चालान होने पर तीन दिनों के अंदर शमन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। अभी तक तीन दिनों के बाद चालान कोर्ट पहुंच जाता है। निस्तारण के लिए वाहन मालिक को कोर्ट से नोटिस जारी होने या लोक अदालत की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए तकनीकी प्रणाली में सुधार किया गया है।
विज्ञापन