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मोबाइल खाद्य पदार्थोँ जांच में 66 में से 22 नमूने फेल
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मोबाइल खाद्य पदार्थोँ जांच में 66 में से 22 नमूने फेल
बड़गांव/नानौता/रामपुर मनिहारान। बड़गांव, नानौता और रामपुर मनिहारान में बृहस्पतिवार को एफएसडब्ल्यू (मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला) के माध्यम से उपभोक्ताओं एवं खाद्य कारोबारियों की ओर से लाए गए नमूनों की जांच कर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
रामपुर मनिहारान तहसील क्षेत्र में तीन स्थानों रामपुर मनिहारान, नानौता, बड़गांव में खाद्य पदार्थ जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डेयरी प्रॉडक्ट्स जैसे दूध, दही, घी, पनीर, मावा, क्रीम मसालों में जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, चटनी, बेसन, मिठाइयां जैसे छेना रसगुल्ला, बर्फी, मिल्क केक, बेसन लड्डू खाद्य तेल आदि के 66 नमूनों में 22 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। रामपुर मनिहारान के 34 नमूनों में से जांच में 6 नमूने फेल हो गए। नानौता में 14 नमूने की जांच की गई, जिसमें 6 नमूने फेल हो गए। जबकि बड़गांव से 18 नमूने लिए गए, जिसमें से 10 नमूने मानक पर खड़े नहीं उतरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के यह व्यवसाय न करें। इसमें कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। दुकान पर खुला मसाला बेचना विनियमों का उल्लंघन है।
खाद्य विभाग की टीम में क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता, राहुल शुक्ला और वरुण कुमार शामिल रहे।
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बड़गांव/नानौता/रामपुर मनिहारान। बड़गांव, नानौता और रामपुर मनिहारान में बृहस्पतिवार को एफएसडब्ल्यू (मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला) के माध्यम से उपभोक्ताओं एवं खाद्य कारोबारियों की ओर से लाए गए नमूनों की जांच कर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
रामपुर मनिहारान तहसील क्षेत्र में तीन स्थानों रामपुर मनिहारान, नानौता, बड़गांव में खाद्य पदार्थ जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डेयरी प्रॉडक्ट्स जैसे दूध, दही, घी, पनीर, मावा, क्रीम मसालों में जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, चटनी, बेसन, मिठाइयां जैसे छेना रसगुल्ला, बर्फी, मिल्क केक, बेसन लड्डू खाद्य तेल आदि के 66 नमूनों में 22 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। रामपुर मनिहारान के 34 नमूनों में से जांच में 6 नमूने फेल हो गए। नानौता में 14 नमूने की जांच की गई, जिसमें 6 नमूने फेल हो गए। जबकि बड़गांव से 18 नमूने लिए गए, जिसमें से 10 नमूने मानक पर खड़े नहीं उतरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के यह व्यवसाय न करें। इसमें कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। दुकान पर खुला मसाला बेचना विनियमों का उल्लंघन है।
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खाद्य विभाग की टीम में क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता, राहुल शुक्ला और वरुण कुमार शामिल रहे।