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Saharanpur News: बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

Sun, 04 Dec 2022 05:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Dec 2022 05:00 AM IST
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20 years imprisonment to the person who raped the girl child
सहारनपुर। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुुनाई है। इसके साथ ही 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मामला 2018 का है। आरोपी दीपक निवासी गढ़ीमलूक के खिलाफ नौ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में पीड़िता के परिवार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी दीपक को दोषी पाते हुए शनिवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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हाजी इकबाल के बेटों की कोर्ट में पेशी
सहारनपुर। पूर्व एमएलसी खनन माफिया हाजी इकबाल के तीन बेटों वाजिद, जावेद और अफजाल की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने जेल में बंद तीनों को बेहट कोतवाली में दर्ज हुए जानलेवा हमला कराने के मामले में कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उनका पांच दिनों का न्यायिक रिमांड मंजूर किया है। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि दो दिन पहले बेहट कोतवाली में मदनपुरी निवासी सुुहेल की ओर से हाजी इकबाल उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और तीन बेटों वाजिद, जावेद व अफजाल के खिलाफ मिर्जापुर निवासी वासिल द्वारा जान लेवा हमला कराने का मामला दर्ज कराया गया। हाजी इकबाल के तीनों बेटे जेल में बंद है। मामले के विवेचक मानसिंह ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनका 14 दिनों का न्यायिक रिमांड दिए जाने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने तीनों का पांच दिनों का न्यायिक रिमांड स्वीकार कर उन्हें वापस जेल भेज दिया। कोर्ट ने विवेचक को आठ दिसंबर तक साक्ष्य संकलित कर सीडी समेत उपस्थित होने के आदेश दिए है।
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