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लाभार्थियों को मिलेगी 2.47 करोड़ की आर्थिक सहायता
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 50 दावे स्वीकृत किए गए। इसके लाभार्थियों को 24770000(दो करोड़ सैंतालिस लाख सत्तर हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें 41 लाभार्थी महिला और नौ लाभार्थी पुरुष हैं। इस वित्तीय वर्ष में इससे पहले इस योजना के 94 दावों को निस्तारित किया जा चुका है। जिसमें लाभार्थियों को 459 85000(चार करोड़ उनसठ लाख पचासी हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
प्रदेश के किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उसके उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता दी जाती है। मृतक या दिव्यांग का खतौनी में दर्ज खातेदार या सहखातेदार, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि आय होना चाहिए। इस योजना का लाभ पट्टे या बंटाई पर काम करने भूमिहीन व्यक्तियों को भी दिया जाता है। इसमें आयु सीमा 18 से 70 वर्ष रखी गई है। आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप या अन्य जीव के काटने, आंधी-तूफान, पेड़ से गिरने, दबने, वाहन दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन और विस्फोट आदि से मृत्यु या दिव्यांग होने पर उत्तराधिकारी को यह सहायता दी जाती है, लेकिन आत्महत्या या आपराधिक कार्यों में मृत्यु एवं दिव्यांग होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
------- वर्जन --
पांच मार्च को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कल्याण योजना के 50 दावे स्वीकृत किए गए हैं। इसमें लाभार्थियों को 24770000 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। -- विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)।
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-------- ऐसे दी जाती है आर्थिक सहायता --
दुर्घटना एवं विकलांगता के प्रकार--------------------देय धनराशि
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर---------------- पांच लाख रुपये
दोनों हाथ, या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति पर-- पांच लाख रुपये
एक हाथ एवं एक पैर की क्षति पर---------------------पांच लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 50 से 100 प्रतिशत तक होने पर---2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत तक होने पर-----1.25 लाख रुपये
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प्रदेश के किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उसके उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता दी जाती है। मृतक या दिव्यांग का खतौनी में दर्ज खातेदार या सहखातेदार, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि आय होना चाहिए। इस योजना का लाभ पट्टे या बंटाई पर काम करने भूमिहीन व्यक्तियों को भी दिया जाता है। इसमें आयु सीमा 18 से 70 वर्ष रखी गई है। आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप या अन्य जीव के काटने, आंधी-तूफान, पेड़ से गिरने, दबने, वाहन दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन और विस्फोट आदि से मृत्यु या दिव्यांग होने पर उत्तराधिकारी को यह सहायता दी जाती है, लेकिन आत्महत्या या आपराधिक कार्यों में मृत्यु एवं दिव्यांग होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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------- वर्जन --
पांच मार्च को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कल्याण योजना के 50 दावे स्वीकृत किए गए हैं। इसमें लाभार्थियों को 24770000 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। -- विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)।
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-------- ऐसे दी जाती है आर्थिक सहायता --
दुर्घटना एवं विकलांगता के प्रकार--------------------देय धनराशि
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर---------------- पांच लाख रुपये
दोनों हाथ, या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति पर-- पांच लाख रुपये
एक हाथ एवं एक पैर की क्षति पर---------------------पांच लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 50 से 100 प्रतिशत तक होने पर---2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत तक होने पर-----1.25 लाख रुपये