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समय से लाइसेंस ना बनवाने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क--

Fri, 15 Dec 2017 12:14 AM IST
Updated Fri, 15 Dec 2017 12:14 AM IST
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समय से लाइसेंस ना बनवाने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क--
बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेंगे व्यापार
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सहारनपुर। महानगर में छोटे-बड़े सभी व्यापारी बिना लाइसेंस के अब कारोबार नहीं कर पाएंगे। चिकित्सकों को भी क्लीनिक और अस्पताल संचालित करने के लिए लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर कार्रवाई होगी।

सहारनपुर में नगर निगम का चुनाव होने के बाद कारोबार करने के लिए लाइसेंस बनवाने का नियम लागू कर दिया गया है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बारात घर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी, स्कूल-कॉलेज संचालकों और छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को लाइसेंस बनवाना होगा। कारोबार के हिसाब से नगर निगम व्यापारियों पर शुल्क निर्धारित करेगा। लाइसेंस एक वर्ष के लिए मान्य होगा। हर वर्ष व्यापारियों का लाइसेंस बनवाना होगा। कारोबार बढ़ने के साथ नगर निगम शुल्क भी बढ़ाएगा। यहां तक चाय की दुकान चलाने वालों को भी लाइसेंस बनवाना होगा। नगरायुक्त गौरव वर्मा ने बताया कि व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुुरू कर दी है। इसके तहत व्यापारियों, चिकित्सकों और स्कूल-कॉलेज संचालकों को लाइसेंस बनवाना होगा। निर्धारित समय में लाइसेंस ना बनवाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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