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प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वालों पर एफआईआर

Fri, 24 Nov 2017 12:38 AM IST
Updated Fri, 24 Nov 2017 12:38 AM IST
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प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वालों पर एफआईआर
दो पीठासीन और 35 मतदान अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पांडेय ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम में सहयोग ना करने वाले तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ना लेने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने द्वितीय ईवीएम प्रशिक्षण के दूसरे दिन अनुपस्थित रहने वाले दो पीठासीन और 35 मतदान अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
जनमंच में द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के कार्यों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले दो पीठासीन अधिकारी प्रधानाध्यापक गंगोह महेश कुमार वशिष्ठ तथा उत्तरी खंड गंगनहर के अवर अभियंता विष्णुदत्त धीमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार तीन प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरी खंड गंगनहर के वरिष्ठ सहायक प्रवीन कुमार एवं कुमार अभिजय तथा खंड विकास अधिकारी सरसावा कार्यालय के चंद्र मोहन शामिल हैं।
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इनके अलावा 15 द्वितीय मतदान अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इनमें सहायक अध्यापिका सोनिया गुप्ता, अमिता, रितिका, नीलम सिंह बालियान, संगीता, पूजा रानी कपिल, सीमा सैनी, मुक्ता रानी, अरुण बाला, अनु रवि, मंजू रानी, अनिता, दीपा व समानांतर नहर कार्यालय के ब्रजबाला शर्मा शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एबीएसए कार्यालय नागल के पवन कुमार, पंचायतराज विभाग के महेश कुमार, विनय कुमार, इमरान, सुभाष चंद, सोहन लाल, सुंदर लाल, संजय कुमार, मुकुट बिहारी एवं वन विभाग के बचित्तर सिंह शामिल है। पांच मतदान अधिकारी चतुर्थ एबीएसए बलियाखेड़ी कार्यालय के सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, सिंचाई विभाग के सचिन मित्तल, खंड विकास कार्यालय नागल के देवपाल वर्मा, मध्य गंगा नहर कार्यालय के बचन सिंह राणा एवं समानांतर खंड देवबंद के श्रवण कुमार के द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के चलते रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी शराब की दुकानें

सहारनपुर। नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पीके पांडेय ने जनपद में सभी देशी-विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग आदि की दुकानों को 27 से 29 नवंबर को शाम मतदान समाप्त होने तक बंद रखा जाएगा। मतगणना के दिन एक नवंबर को ऐसी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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