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Saharanpur News: 19 साल बाद हत्या के दोषी दोस्तों को उम्रकैद
Sun, 18 Aug 2024 02:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 18 Aug 2024 02:23 AM IST
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सहारनपुनर। नानौता के रमेश हत्याकांड में 19 वर्ष बाद परिवार को इंसाफ मिला है। हत्या के दोषी दोस्तों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों में तत्कालीन रेलवे कर्मचारी भी है।
थाना नानौता में 29 जून 2005 को राजेश आर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 29 जून 2005 की सुबह गांव का ही रणवीर सिंह रमेश को घर से बुलाकर ले गया, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने रमेश की तलाश की तो उसका शव नानौता क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। इस मामले में कुछ लोगों ने जानकारी दी कि रेलवे कैबिनमैन ईसम सिंह और रमेश के बीच झगड़ा होता था। राजेश आर्य ने दोनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोाषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने भी सशक्त पैरवी की।
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थाना नानौता में 29 जून 2005 को राजेश आर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 29 जून 2005 की सुबह गांव का ही रणवीर सिंह रमेश को घर से बुलाकर ले गया, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने रमेश की तलाश की तो उसका शव नानौता क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। इस मामले में कुछ लोगों ने जानकारी दी कि रेलवे कैबिनमैन ईसम सिंह और रमेश के बीच झगड़ा होता था। राजेश आर्य ने दोनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोाषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने भी सशक्त पैरवी की।
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