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गुंडा एक्ट में निरुद्ध 18 बदमाश जिला बदर घोषित

Sat, 20 Mar 2021 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 11:47 PM IST
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18 miscreants declared in Gunda Act declared as district badr
गुंडा एक्ट में निरुद्ध 18 बदमाश जिला बदर घोषित
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सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं गुंडा एक्ट में निरुद्ध 18 बदमाशों को मार्च माह में जिला बदर घोषित किया है। इनमें नौ लोगों को बीते दो दिन में जिला बदर घोषित किया गया। इन सभी को छह माह की अवधि तक जिले से बाहर रहना होगा। इसके बाद भी यह जिले में मिलते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार ने बताया कि जिला बदर घोषित किए लोगों में साबिर निवासी चंडीघेर बिहारीगढ़, भूरा निवासी अफगानान कला तीतरो, अबूजर और रिहान निवासी कुंडा खुर्द गंगोह, दाऊद निवासी घाटमपुर नकुड़, राजू उर्फ राजकुमार निवासी सोना अर्जुनपुर नानौता, अलीशान निवासी रायपुर मिर्जापुर, मोहम्मद अली निवासी हलवाना गंगोह, इसराईल निवासी बेगी रुस्तम गंगोह, अनवार निवासी कासमपुर मिर्जापुर, आशु उर्फ सोबी निवासी नकुड़, जीशान निवासी सिलसिला नकुड़, विरेंद्र निवासी कल्याणपुर सरसावा, कासिम निवासी झाड़वन तीतरो, अनिल निवासी फंदपुरी और इनाम निवासी फिरोजाबाद चिलकाना शामिल हैं।
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