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मारपीट के मामले में चार लोगों को दो-दो साल का कारावास
Updated Wed, 29 Aug 2018 12:46 AM IST
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सहारनपुर। सदर कोतवाली के मिशन कंपाउंड निवासी ललित वाधवा के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दो-दो साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
मिशन कंपाउंड निवासी ललित वाधवा ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर उसकी कोठी को कब्जाने के लिए उस पर 12 अक्तूबर 2008 को घर में घुसकर हमला किया था। आरोप है कि आरोपी उस पर जबरन कोठी को नाम कराना चाहते थे। उसके इंकार करने पर हमला किया गया। जिसमें वह घायल भी हो गए। इस मामले में उन्होंने सदर कोतवाली में मोहल्ला बेरीबाग के सुक्खूपुरा निवासी पुनीत नरुला, ज्वाला नगर निवासी कमल ढींगरा, हैप्पी ढींगरा तथा आवास विकास निवासी मोनू गुलाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई । कोर्ट ने 29 मार्च 2018 को आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। लेकिन आरोपियों ने डीजे कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसकी सुनवाई एडीजे-9 ललित गुप्ता की कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया गया और आरोपियों को दो-दो साल की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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मिशन कंपाउंड निवासी ललित वाधवा ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर उसकी कोठी को कब्जाने के लिए उस पर 12 अक्तूबर 2008 को घर में घुसकर हमला किया था। आरोप है कि आरोपी उस पर जबरन कोठी को नाम कराना चाहते थे। उसके इंकार करने पर हमला किया गया। जिसमें वह घायल भी हो गए। इस मामले में उन्होंने सदर कोतवाली में मोहल्ला बेरीबाग के सुक्खूपुरा निवासी पुनीत नरुला, ज्वाला नगर निवासी कमल ढींगरा, हैप्पी ढींगरा तथा आवास विकास निवासी मोनू गुलाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई । कोर्ट ने 29 मार्च 2018 को आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। लेकिन आरोपियों ने डीजे कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसकी सुनवाई एडीजे-9 ललित गुप्ता की कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया गया और आरोपियों को दो-दो साल की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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