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आरसी को लेकर एमएलसी महमूद अली का मकान कुर्क किया
Updated Wed, 15 Nov 2017 12:43 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। सदर तहसील ने एमएलसी महमूद अली के बाजोरिया रोड स्थित मकान को भी कुर्क कर लिया है। इससे पहले सदर तहसील और बेहट क्षेत्र में एमएलसी की कुल 10 हेक्टेयर भूमि कुर्क की जा चुकी है।
उप जिलाधिकारी संगीता ने बताया कि आरसी की वसूली के लिए एमएलसी महमूद अली का नगर के बाजोरिया रोड स्थित मकान को भी कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर सुधीर कुमार की टीम द्वारा की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ करीब 300 करोड़ रुपये की रिकवरी की लिस्ट जारी की थी। इसके अलावा उनका खाता भी सीज किया जा चुका है। एमएलसी पर 44 करोड़ 47 लाख रुपये की रिकवरी है। तहसीलदार सुधीर कुमार ने बताया कि महमूद अली के मकान को कुर्क करने के बाद इसका मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उधर, आरसी के स्थगन के लिए महमूद और वाजिद की रिट को हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के कडे़ रुख के चलते सोमवार को इनाम और नसीम ने भी अपनी याचिका को वापस ले लिया था। इसमें उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता को आरसी की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने या पूरी राशि की बैंक गारंटी देने की बात कही थी। हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे राजेश राय ने यह जानकारी दी।
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सहारनपुर। सदर तहसील ने एमएलसी महमूद अली के बाजोरिया रोड स्थित मकान को भी कुर्क कर लिया है। इससे पहले सदर तहसील और बेहट क्षेत्र में एमएलसी की कुल 10 हेक्टेयर भूमि कुर्क की जा चुकी है।
उप जिलाधिकारी संगीता ने बताया कि आरसी की वसूली के लिए एमएलसी महमूद अली का नगर के बाजोरिया रोड स्थित मकान को भी कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर सुधीर कुमार की टीम द्वारा की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ करीब 300 करोड़ रुपये की रिकवरी की लिस्ट जारी की थी। इसके अलावा उनका खाता भी सीज किया जा चुका है। एमएलसी पर 44 करोड़ 47 लाख रुपये की रिकवरी है। तहसीलदार सुधीर कुमार ने बताया कि महमूद अली के मकान को कुर्क करने के बाद इसका मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उधर, आरसी के स्थगन के लिए महमूद और वाजिद की रिट को हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के कडे़ रुख के चलते सोमवार को इनाम और नसीम ने भी अपनी याचिका को वापस ले लिया था। इसमें उच्च न्यायालय ने याचिका कर्ता को आरसी की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने या पूरी राशि की बैंक गारंटी देने की बात कही थी। हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे राजेश राय ने यह जानकारी दी।
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