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मुन्ना लाल गर्ल्स कालेज के कूलर में मिला लार्वा
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:28 AM IST
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मुन्ना लाल गर्ल्स कालेज के कूलर में मिला लार्वा
सहारनपुर। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डेंगू की रोकथाम के लिए सहारनपुर में चल रहे जन जागरूकता अभियान में शुक्रवार को स्कूलों में भ्रमण और निरीक्षण किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी शिवांका गौड़, धर्मेंद्र पाल सिंह, अंजू, आबिद फारूकी ने हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर एवं मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भ्रमण किया गया। मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के आफिस के कूलर, चपरासी के कूलर, स्टाफ क्वार्टर के कूलर में लार्वा मिला। इसके अलावा सभी स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें बताया गया कि पानी से भरे बर्तन जैसे कूलर, गमले, छतों पर रखे पुराने टायर, फ्रिज की ट्रे आदि जिनमें एक सप्ताह से ज्यादा पानी रुका रहता है, उन्हें खाली कराए उन में ही लार्वा प्रजनन करता है। जिससे डेंगू, मलेरिया का मच्छर बनता है। जहां पर डेंगू का लार्वा मिला वहां पर नोटिस दिया गया है। जिनको नोटिस दिए गए हैं वहां तीन दिन बाद दोबारा पहुंच कर निरीक्षण किया जाएगा। अगर इन स्थानों पर लार्वा पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
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सहारनपुर। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डेंगू की रोकथाम के लिए सहारनपुर में चल रहे जन जागरूकता अभियान में शुक्रवार को स्कूलों में भ्रमण और निरीक्षण किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी शिवांका गौड़, धर्मेंद्र पाल सिंह, अंजू, आबिद फारूकी ने हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर एवं मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भ्रमण किया गया। मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के आफिस के कूलर, चपरासी के कूलर, स्टाफ क्वार्टर के कूलर में लार्वा मिला। इसके अलावा सभी स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें बताया गया कि पानी से भरे बर्तन जैसे कूलर, गमले, छतों पर रखे पुराने टायर, फ्रिज की ट्रे आदि जिनमें एक सप्ताह से ज्यादा पानी रुका रहता है, उन्हें खाली कराए उन में ही लार्वा प्रजनन करता है। जिससे डेंगू, मलेरिया का मच्छर बनता है। जहां पर डेंगू का लार्वा मिला वहां पर नोटिस दिया गया है। जिनको नोटिस दिए गए हैं वहां तीन दिन बाद दोबारा पहुंच कर निरीक्षण किया जाएगा। अगर इन स्थानों पर लार्वा पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।