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Saharanpur News: युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा
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सहारनपुर। दुष्कर्म का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी भूपेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम ननौली थाना बेहट निवासी प्रदीप को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि एक युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि प्रदीप के खिलाफ पूर्व में भी दुष्कर्म का मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें प्रदीप कुमार जमानत पर था। पांच जून 2020 को दोपहर में जब युवती अकेली थी तो प्रदीप कुमार घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ घर में घुस कर दुष्कर्म करने और मारपीट करने की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने प्रदीप कुमार को दुष्कर्म में दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि एक युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि प्रदीप के खिलाफ पूर्व में भी दुष्कर्म का मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें प्रदीप कुमार जमानत पर था। पांच जून 2020 को दोपहर में जब युवती अकेली थी तो प्रदीप कुमार घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ घर में घुस कर दुष्कर्म करने और मारपीट करने की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने प्रदीप कुमार को दुष्कर्म में दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।
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