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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Yatimkhana Basti case: Azam deposited five thousand rupees as compensation in court, next hearing on 20th

यतीमखाना बस्ती मामला: आजम खां ने कोर्ट में जमा करवाया पांच हजार का हर्जाना, अब 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Fri, 17 Jan 2025 07:13 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 17 Jan 2025 07:13 PM IST
सार

सपा नेता आजम खां ने यतीमखाना बस्ती खाली कराने के मामले में कोर्ट में पांच हजार रुपये हर्जाना जमा किया। कोर्ट में गवाह सुरजीत सिंह की गवाही पूरी नहीं हो सकी, अब सुनवाई 20 जनवरी को होगी। बस्ती खाली कराने से जुड़े 12 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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Yatimkhana Basti case: Azam deposited five thousand rupees as compensation in court, next hearing on 20th
कोर्ट में पेश होने के लिए जाते आजम खां (FILE) - फोटो : संवाद

विस्तार

यतीमखााना बस्ती को खाली कराने के मामले में कोर्ट में सपा नेता आजम खां ने हर्जाने के रूप में पांच हजार रुपये जमा कर दिए। उन पर दस जनवरी को कोर्ट ने 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। इसके बाद कोर्ट में गवाह बिजनौर के स्योहारा में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह ने गवाही दी जो कि पूरी नहीं हो सकी।  

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अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। शहर कोतवाली में क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है।
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दस जनवरी को  सपा नेता के अधिवक्ता ने संभल में तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा और बिजनौर के स्योहारा में तैनात उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह को कोर्ट में गवाही के लिए दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर दस हजार रुपये के हर्जाना लगाते हुए उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था।
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शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएमएलए सेशन कोर्ट में हुई। कोर्ट में सपा नेता की ओर से पांच हजार रुपये जमा कराए गए। उसके बाद कोर्ट में मौजूद बिजनौर के स्योहारा में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। इस दौरान सपा नेता के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

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