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सपा नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर और यतीमखाना प्रकरण के मामलों में हुई सुनवाई
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रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना और डूंगरपुर प्रकरण के एक-एक मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। इस दौरान गवाहों ने गवाही दी। इसके बाद कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में 17 और यतीमखाना प्रकरण में 22 अगस्त की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है।
वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे कि आजम खां के इशारे पर उनसे मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को जेसीबी ध्वस्त कर दिया गया। जिसमें आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, ठेकेदार बरकत अली, जिबरान समेत कई आरोपी हैं। इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
वहीं, दूसरी ओर यतीमखाना प्रकरण में भी साल 2019 में ही सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में भी 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में भी आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में डूंगरपुर और यतीमखाना दोनों प्रकरणों के एक-एक मामले में सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि डूंगरपुर प्रकरण में गवाह रूबी की गवाही पूरी हो गई है। यतीमखाना प्रकरण के गवाह इरफान की मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब डूंगरपुर प्रकरण में 17 अगस्त और यतीमखाना प्रकरण में 22 अगस्त को सुनवाई होगी।
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वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे कि आजम खां के इशारे पर उनसे मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को जेसीबी ध्वस्त कर दिया गया। जिसमें आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, ठेकेदार बरकत अली, जिबरान समेत कई आरोपी हैं। इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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वहीं, दूसरी ओर यतीमखाना प्रकरण में भी साल 2019 में ही सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में भी 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों में भी आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में डूंगरपुर और यतीमखाना दोनों प्रकरणों के एक-एक मामले में सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि डूंगरपुर प्रकरण में गवाह रूबी की गवाही पूरी हो गई है। यतीमखाना प्रकरण के गवाह इरफान की मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। अब डूंगरपुर प्रकरण में 17 अगस्त और यतीमखाना प्रकरण में 22 अगस्त को सुनवाई होगी।