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UP: सपा नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण केस में बरी, नहीं मिल पाए साक्ष्य

Tue, 11 Nov 2025 02:20 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 11 Nov 2025 02:20 PM IST
सार

रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता आजम खां को बरी कर दिया। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एसडीएम सदर पीपी तिवारी की तहरीर पर दर्ज हुआ था। 

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UP: SP leader Azam Khan gets major relief from court, acquitted in hate speech case
रामपुर कोर्ट पहुंचे आजम खां - फोटो : संवाद

विस्तार

सिविल लाइंस थाने में छह साल पहले सपा नेता आजम खां पर दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया है।

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2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की ओर से सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी।
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मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए सपा नेता आजम खां दोपहर में कोर्ट पहुंचे, जहां पर मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता को बरी कर दिया।
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