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Rampur News: दो पंचायत सचिवों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
Mon, 03 Mar 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Mon, 03 Mar 2025 02:04 AM IST
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बिलासपुर (रामपुर)।
राज्य सूचना आयोग ने दो पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं।
नगर के मोहल्ला सिंह कॉलोनी निवासी अधिवक्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने स्थानीय ब्लॉक की खजुरिया खुर्द ग्राम पंचायत के सचिव से 2021 और रसूलपुर, ग्राम पंचायत के सचिव से 2023 में विकास कार्यों पर हुए खर्च के बारे में जानकारी मांगी थीं। सचिवों के दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं न देने पर एक्टिविस्ट ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। अपील संख्या 1029 और 1416 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मो. नदीम ने खजुरिया खुर्द और रसूलपुर के पंचायत सचिवों को दोषी पाया। उन्होंने दोनों ग्राम पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए। आयोग के रजिस्ट्रार ने जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जुर्माने की धनराशि दोनों पंचायत सचिवों के वेतन से काटकर लेखा शीर्ष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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राज्य सूचना आयोग ने दो पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं।
नगर के मोहल्ला सिंह कॉलोनी निवासी अधिवक्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने स्थानीय ब्लॉक की खजुरिया खुर्द ग्राम पंचायत के सचिव से 2021 और रसूलपुर, ग्राम पंचायत के सचिव से 2023 में विकास कार्यों पर हुए खर्च के बारे में जानकारी मांगी थीं। सचिवों के दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं न देने पर एक्टिविस्ट ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। अपील संख्या 1029 और 1416 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मो. नदीम ने खजुरिया खुर्द और रसूलपुर के पंचायत सचिवों को दोषी पाया। उन्होंने दोनों ग्राम पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए। आयोग के रजिस्ट्रार ने जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जुर्माने की धनराशि दोनों पंचायत सचिवों के वेतन से काटकर लेखा शीर्ष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।