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Rampur News: किशोरी से गैंगरेप में दो दोस्तों को बीस -बीस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 02:34 AM IST
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Two friends sentenced to 20 years in prison for gangraping a teenager
रामपुर। किशोरी से साहमूहिक दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने दो दोस्तों को बीस-बीस साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप लगाया गया कि 19 जनवरी 2019 को उसकी बेटी शाम चार बजे अपने खेत पर चारा काटने गई थी।
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उसी समय गांव का नावेद पुत्र हसरत अली और बिलासपुर के देवीपुरा गांव निवासी दोस्त निवासी अब्दुल ने उसकी बेटी के साथ तमंचा और चाकू के बल पर खेत में बारी-बारी से दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। साथ ही धमकाया भी। वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले का फैसला सुनाया। संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पाण्डेय तथा अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में नावेद और उसके दोस्त अब्दुल को बीस-बीस साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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