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Rampur: अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी, 30 को अगली सुनवाई

Fri, 29 Jul 2022 08:42 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 29 Jul 2022 08:42 PM IST
सार

कोर्ट में दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने गवाही दी। कोर्ट ने जिरह के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है। वहीं, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही के लिए कोर्ट न पहुंचने पर कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।

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Two birth certificates and two PAN cards case heard against Abdullah Azam in court
अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा नेता आजम खां के बेटे व स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दो पैन कार्ड मामले में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने जिरह के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है। वहीं, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही के लिए कोर्ट न पहुंचने पर कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।

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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने और सिविल लाइंस थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने उनसे जिरह के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है।

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वहीं, दूसरी ओर से जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाह पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम को गवाही के लिए कोर्ट में आना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। इसी दिन अब्दुल्ला आजम दो पासपोर्ट के मामले में भी सुनवाई होगी।

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