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स्वास्थ्य परामर्श या उपचार के लिए मुहं पर थ्री लेयर मास्क अनिवार्य
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रामपुर। आप किसी चिकित्सक से ओपीडी में परामर्श लेने जा रहे हैं या गंभीर बीमारी का उपचार कराने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए मुंह पर थ्री लेयर मास्क अनिवार्य है। अगर कोई मरीज या तीमारदार बिना थ्री लेयर के मास्क के चिकित्सक के पास पहुंचता है तो चिकित्सक उसे देखने से इंकार कर सकते हैं।
जिले में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना जोखिम से बचाने के लिए प्रशासन गंभीर है। हाल ही में जिले के एक 21 साल के युवक की कोरोना संक्रमण से मुरादाबाद में मौत हो गई। युवक ने रामपुर में भी चिकित्सकों को दिखाया था, लेकिन उसकी अभी तक कोई स्पष्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। इसके बाद जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने चिकित्सकों को और भी अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने सरकारी व निजी चिकित्सकों के साथ मीटिंग कर कोरोना से बचाव को लेकर अधिक से अधिक सावधानी बरतने को कहा।
जिलाधिकारी के साथ बैठक में शामिल बालरोग विशेषज्ञ डॉ. फहीम ने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी मरीज या तीमारदार बिना मास्क के किसी भी डॉक्टर के क्लीनिक या नर्सिंग होम/अस्पताल में पहुंचता है तो चिकित्सक उसे ओपीडी या अन्य सेवा देने से इंकार कर सकते हैं। हर मरीज और उसके साथ आने वाले व्यक्ति को थ्री लेयर मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर मास्क नहीं है तो गमछे को तीन परत में मोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना मास्क लगाए आने वाले, काले वाले छोटे मास्क लगाकर आने वाले, दुपट्टे या पल्लू से मुंह ढककर आने वाले, रूमाल बांधकर आने वाले, बुरखे में बिना मास्क के आने वाली महिलाओं को चिकित्सक उपचार या परामर्श देने से इंकार कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रदेश या ऐसे जनपदों से आने वाले मरीज जहां पर कोरोना वायरस का अधिक फैलाव है की सूचना भी तुरंत देने को कहा गया है।
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जिले में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना जोखिम से बचाने के लिए प्रशासन गंभीर है। हाल ही में जिले के एक 21 साल के युवक की कोरोना संक्रमण से मुरादाबाद में मौत हो गई। युवक ने रामपुर में भी चिकित्सकों को दिखाया था, लेकिन उसकी अभी तक कोई स्पष्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। इसके बाद जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने चिकित्सकों को और भी अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने सरकारी व निजी चिकित्सकों के साथ मीटिंग कर कोरोना से बचाव को लेकर अधिक से अधिक सावधानी बरतने को कहा।
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जिलाधिकारी के साथ बैठक में शामिल बालरोग विशेषज्ञ डॉ. फहीम ने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी मरीज या तीमारदार बिना मास्क के किसी भी डॉक्टर के क्लीनिक या नर्सिंग होम/अस्पताल में पहुंचता है तो चिकित्सक उसे ओपीडी या अन्य सेवा देने से इंकार कर सकते हैं। हर मरीज और उसके साथ आने वाले व्यक्ति को थ्री लेयर मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर मास्क नहीं है तो गमछे को तीन परत में मोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना मास्क लगाए आने वाले, काले वाले छोटे मास्क लगाकर आने वाले, दुपट्टे या पल्लू से मुंह ढककर आने वाले, रूमाल बांधकर आने वाले, बुरखे में बिना मास्क के आने वाली महिलाओं को चिकित्सक उपचार या परामर्श देने से इंकार कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रदेश या ऐसे जनपदों से आने वाले मरीज जहां पर कोरोना वायरस का अधिक फैलाव है की सूचना भी तुरंत देने को कहा गया है।
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