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Rampur News: घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की कैद
Fri, 30 Oct 2026 12:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:00 AM IST
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रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बिलासपुर कोतवाली में 15 मार्च 2020 को लहापुर गंगापुर निवासी रंजीत के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी रंजीत को सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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बिलासपुर कोतवाली में 15 मार्च 2020 को लहापुर गंगापुर निवासी रंजीत के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी रंजीत को सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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