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Rampur News: दो पैनकार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला के बयान दर्ज
Tue, 08 Oct 2024 05:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 08 Oct 2024 05:12 AM IST
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रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में जेल में बंद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराए। दोनों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है। अब इस मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को भी असंवैधानिक बताया। दोनों के बयान दर्ज हो गए हैं। बयानों की कापी ई मेल के जरिए सीतापुर और हरदोई जेल के अधीक्षकों को भेज दी गई है। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों आरोपियों के बयान कोर्ट में दर्ज हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट व लूटपाट व चोरी के मामले में विवेचक इंस्पेक्टर रामवीर सिंह ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई दस अक्तबूर को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को भी असंवैधानिक बताया। दोनों के बयान दर्ज हो गए हैं। बयानों की कापी ई मेल के जरिए सीतापुर और हरदोई जेल के अधीक्षकों को भेज दी गई है। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों आरोपियों के बयान कोर्ट में दर्ज हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट व लूटपाट व चोरी के मामले में विवेचक इंस्पेक्टर रामवीर सिंह ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई दस अक्तबूर को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
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