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हत्या के मामले में गवाह को अनुमति न देने पर बरेली एसएसपी कोर्ट में तलब
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रामपुर। हत्या के एक मामले में गवाह इंस्पेक्टर को कोर्ट में गवाही की अनुमति न देने के मामले में जिला जज ने बरेली के एसएसपी को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही बरेली एसएसपी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए उन्हें एक नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में साल 2017 में हुई एक हत्या के आरोपी अमनवीर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई के आदेश पारित किए हैं।
जिसमें बिलासपुर थाने में तैनात रहे गवाह जो कि मौजूदा समय में बरेली क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं सुनील अहलावत को गवाही देनी है। लेकिन, पिछली कई तारीखों से वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, जिस कारण गवाही नहीं हो सकी है और कोर्ट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मामले में 25 अक्तूबर को फैक्स के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिस पर गवाह ने बताया कि उन्हें एसएसपी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण वो कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं।
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जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बरेली एसएसपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
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मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में साल 2017 में हुई एक हत्या के आरोपी अमनवीर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई के आदेश पारित किए हैं।
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जिसमें बिलासपुर थाने में तैनात रहे गवाह जो कि मौजूदा समय में बरेली क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं सुनील अहलावत को गवाही देनी है। लेकिन, पिछली कई तारीखों से वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, जिस कारण गवाही नहीं हो सकी है और कोर्ट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मामले में 25 अक्तूबर को फैक्स के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिस पर गवाह ने बताया कि उन्हें एसएसपी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण वो कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं।
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जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बरेली एसएसपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।