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हमने सुनवाई रोकने को कहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना : आजम खां

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jul 2022 11:59 PM IST
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sp leader azajm kha told
रामपुर। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजम खां ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने मैक्सिमम और मध्यम रिलीफ मांगा था। मैक्सिमम रिलीफ यह कि अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड, दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। इसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम चाहते थे कि अगली जो सुनवाई हो वो रोकी जाए लेकिन, हमारी इस अपील को नहीं माना गया। आजम खां का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वह लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। उसकी लाइट में मुकदमा नहीं चलेगा। लोअर कोर्ट मेरिट और डी-मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा। इस दौरान आजम खां ने अपने ही अंदाज में ये भी कहा कि आप हमारा नहीं सरकार का पक्ष रखोगे।
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