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मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुत्र व उसके दोस्त को उम्रकैद
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रामपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले शाम को घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने उसके बेटे और बेटे के दोस्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
क्षेत्र के मुहल्ला कटकुईयां निवासी जावेद 28 जनवरी 2015 की रात में अपने घर में था। घर पर उसके बीमार पिता सज्जन खां, मां शाहजहां व अन्य परिवार के लोग मौजूद थे। आरोप है कि रात साढ़े आठ बजे बाइक सवार दो लोग उसके घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी मां शाहजहां ने खोला। दरवाजा खोलते ही बाइक सवार दोनों युवकों ने गोली चला दी। हेलमेट लगाए हुए युवक घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। गोली लगने से शाहजहां की मौत हो गई थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के बेटे जावेद की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश की। अपराध शाखा ने इसकी विवेचना करने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया और फिर पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट के कोर्ट में चल रही थी। जिसमें अभियोजन की ओर से वादी समेत 11 गवाह पेश किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मृतका के बेटे शावेज उर्फ बाबू उर्फ मोबिन और उसके मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र कांशीराम कालोनी व हाल निवासी लाल मस्जिद निवासी साजिद उर्फ मुन्ना को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उनके मुताबिक इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्ष द्रोही हो गए।
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क्षेत्र के मुहल्ला कटकुईयां निवासी जावेद 28 जनवरी 2015 की रात में अपने घर में था। घर पर उसके बीमार पिता सज्जन खां, मां शाहजहां व अन्य परिवार के लोग मौजूद थे। आरोप है कि रात साढ़े आठ बजे बाइक सवार दो लोग उसके घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी मां शाहजहां ने खोला। दरवाजा खोलते ही बाइक सवार दोनों युवकों ने गोली चला दी। हेलमेट लगाए हुए युवक घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। गोली लगने से शाहजहां की मौत हो गई थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के बेटे जावेद की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश की। अपराध शाखा ने इसकी विवेचना करने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया और फिर पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट के कोर्ट में चल रही थी। जिसमें अभियोजन की ओर से वादी समेत 11 गवाह पेश किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मृतका के बेटे शावेज उर्फ बाबू उर्फ मोबिन और उसके मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र कांशीराम कालोनी व हाल निवासी लाल मस्जिद निवासी साजिद उर्फ मुन्ना को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उनके मुताबिक इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्ष द्रोही हो गए।
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