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लॉकडाउन 3.0 : मेडिकल स्टोर से लेकर रेडिमेड गारमेंट की दुकानें खुलेंगी
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रामपुर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार के आदेशों के अनुरूप रामपुर में भी कुछ ढील दी गई है। इसके तहत मेडिकल स्टोर से लेकर रेडिमेड गारमेंट की दुकानें भी खुल सकेंगी। मोबाइल की दुकान और हार्डवेयर की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन इन दुकानों पर एक समय दो अधिक ग्राहक नहीं होंगे। दुकानें सुबह नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक खुलेंगी।
लॉकडाउन के 40 दिन बाद सरकार ने लोगों को कुछ राहत दी है। हालांकि, रेड जोन में यह राहत सीमित है, लेकिन फिर भी अधिकांश कामकाज हो सकेंगे। जिलाधिकारी आन्जनेय कुुमार सिंह की मानें तो जिले में लंबे अर्से से बंद कारोबार को सीमित स्तर पर खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामपुर में चिकित्सीय उपकरण की दुकानें, मेडिकल स्टोर, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकान, जनरल स्टोर, रेडिमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रिकल की दुकानें, मोबाइल शॉप, हार्डवेयर से संबंधित दुकानें, इंटरनेट सर्विसेज, भवन निर्माण मैटेरियल संबंधित दुकानें, पैथोलॉजी लैब एवं मुख्य मार्ग एवं चौड़े लिंक मार्गों पर दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके लिए दुकानदारों को संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और सामान देने के लिए होम डिलीवरी को प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी दुकान में एक समय में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह छूट ऐसे इलाकों में मान्य नहीं होगी, जो सघन एवं संकरे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोले जाएंगे। अनुमति के लिए पूरा विवरण फोन नंबर के साथ एसडीएम को देना होगा, जिसकी समेकित सूची उप जिलाधिकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को देंगे।
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लॉकडाउन के 40 दिन बाद सरकार ने लोगों को कुछ राहत दी है। हालांकि, रेड जोन में यह राहत सीमित है, लेकिन फिर भी अधिकांश कामकाज हो सकेंगे। जिलाधिकारी आन्जनेय कुुमार सिंह की मानें तो जिले में लंबे अर्से से बंद कारोबार को सीमित स्तर पर खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामपुर में चिकित्सीय उपकरण की दुकानें, मेडिकल स्टोर, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकान, जनरल स्टोर, रेडिमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रिकल की दुकानें, मोबाइल शॉप, हार्डवेयर से संबंधित दुकानें, इंटरनेट सर्विसेज, भवन निर्माण मैटेरियल संबंधित दुकानें, पैथोलॉजी लैब एवं मुख्य मार्ग एवं चौड़े लिंक मार्गों पर दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके लिए दुकानदारों को संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और सामान देने के लिए होम डिलीवरी को प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी दुकान में एक समय में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह छूट ऐसे इलाकों में मान्य नहीं होगी, जो सघन एवं संकरे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोले जाएंगे। अनुमति के लिए पूरा विवरण फोन नंबर के साथ एसडीएम को देना होगा, जिसकी समेकित सूची उप जिलाधिकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को देंगे।
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