फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   rice mill oner arrested

बकायेदार राइस मिल मालिक गिरफ्तार, जेल 

Mon, 11 Jul 2016 12:44 AM IST
अमर उजाला/ ब्यूरोरामपुर
अमर उजाला/ ब्यूरोरामपुर Updated Mon, 11 Jul 2016 12:44 AM IST
विज्ञापन
rice mill oner arrested
मिल मालिक

विज्ञापन

 वाणिज्य कर विभाग के बकायेदार शमा राइज मिल मालिक से वसूली को गई राजस्व टीम से मारपीट के मामले में स्थानीय प्रशासन रविवार को हरकत में आया गया। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में दबिश देकर आरोपी मिल मालिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भिजवा दिया। इस मामले में आरोपी के बेटे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 

गौरतलब हो कि नगर की शमा राइस मिल के मालिक अशरफ अली पर वाणिज्य कर विभाग का 15 लाख रुपया बकाया है। कई बार आरसी और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी वह पकड़ में नहीं आया था। शनिवार को तहसीलदार संजय सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अशरफ अली के घर छापामारा था। इस पर अशरफ अली के बेटे मोहम्मद शुएब उर्फ खालिद और उसके साथियों ने राजस्व कर्मियों पर हमला बोल दिया और उनकी पिटाई कर कपड़े तक   फाड़ डाले। हालांकि, कर्मियों ने शुएब को पकड़ लिया था। बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। 
विज्ञापन


रविवार की सुबह उपजिलाधिकारी युगराज सिंह तथा तहसीलदार संजय सिंह ने वसूली टीम को साथ लेकर अशरफ अली के मस्जिद कोहना स्थित आवास पर दबिश दी। इस दौरान अशरफ अली ने भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल भिजवा दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

इधर, तहसीलदार संजय सिंह ने बताया कि राजस्व वसूली टीम के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को शमा राइस मिल की नपाई कर उसकी कुर्की तथा नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed