Rampur: पांच साल पुराने हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा, चाकू घोंपकर उतारा था मौत के घाट
नौ अक्तूबर 2017 को गांव निवासी सिराज अहमद की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिराज के पुत्र शकील अहमद ने स्वार कोतवाली में मुस्ताक उर्फ छोटा और इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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रामपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के गांव किशनपुर-मौलागढ़ का है। नौ अक्तूबर 2017 को गांव निवासी सिराज अहमद की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिराज के पुत्र शकील अहमद ने स्वार कोतवाली में मुस्ताक उर्फ छोटा और इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनके पिता सिराज अहमद मजिस्द में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना में इरशाद का नाम मुकदमे से निकालते हुए मुस्ताक उर्फ छोटे के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर की थी। मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे द्वितीय अमित वीर सिंह की कोर्ट में हुई । अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश लोधी वादी मुकदमा सहित अन्य कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्ताक उर्फ छोटा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा
कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। स्वार कोतवाली की पुलिस ने मुरादाबाद जनपद के थाना भगतपुर के पतियानगला गांव निवासी फुरकान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-3 की कोर्ट में हुई।