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Rampur: आजम खां से मिलने जेल पहुंची पत्नी तजीन फात्मा, बेटे अदीब भी रहे साथ, कहा- सपा नेता की तबीयत पहले जैसी
Mon, 29 Dec 2025 03:15 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 29 Dec 2025 03:15 PM IST
सार
रामपुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने मुलाकात की। जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि आजम खां की तबियत जैसे पहली थी वैसे ही है।
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आजम खां मिलने जेल पहुंचे पत्नी तजीन फात्मा
- फोटो : संवाद
विस्तार
दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां से मिलने के लिए सोमवार को उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब आजम और सपा नेता की बहन निखत अखलाक ने पहुंचकर मुलाकात की। जेल से बाहर आकर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी सेहत पहले जैसी थी, वैसी ही है।
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उन्हें शुरू दिन से बिस्तर, पलंग आदि नहीं दिया गया। सपा नेता आजम खां अपने पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला के साथ 17 नवंबर से रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों को दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने सात साल की सजा सुनाई थी। जेल में आजम खां की पहले ही दिन जेल कर्मियों से कंबल को लेकर नोकझोंक हो गई थी।
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वीडियो कान्फ्रेंस से कोर्ट में पेशी के दौरान भी आजम खां ने कोर्ट से जेल में मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए थे। कहा था कि ठंड से बचाव के लिए कंबल नहीं दिए जा रहे हैं। उनकी जरूरत की दवाएं भी नहीं दी जा रही हैं। पार्टी के पदाधिकारियों ने भी जेल में आजम खां को सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया था।
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सजा के बाद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जेल में क्लास वन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन इस बीच परिवार लगातार सुविधाएं न मिलने की बात कर रहा है। सोमवार को मिलने पहुंची डॉ. तजीन फात्मा व उनके बेटे अदीब आजम ने साफ किया है कि आजम की सेहत पहले जैसी थी वैसी ही है।
इस वजह से जेल में हैं बंद
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
17 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। तब से दोनों रामपुर की जेल में बंद हैं।
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
17 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। तब से दोनों रामपुर की जेल में बंद हैं।
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