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Rampur: छेड़खानी-मारपीट में इंस्पेक्टर समेत नौ की गिरफ्तारी के आदेश, 27 सात पुराना मामला, 20 को अगली सुनवाई

Mon, 16 Dec 2024 07:45 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 16 Dec 2024 07:45 PM IST
सार

रामपुर की अदालत ने एक मामले में आरोपी इंस्पेक्टर और सात पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। सभी के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी किए गए थे। यह मामला 27 साल पुराना है। 

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Rampur: Order arrest of nine people including an inspector molestation and assault case,next hearing 20th
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर और सात पुलिसकर्मियों कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने एसपी को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कराने के आदेश दिए हैं। यह मामला 27 साल पुराना है।

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अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। छेड़खानी और मारपीट का यह मामला गंज थाने से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र की एक महिला ने 19 मई 1998 को अपने अधिवक्ता नवेद खां के माध्यम से परिवाद दायर किया था।
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आरोप लगाया था कि गंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक वीके त्यागी, वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेशपाल सिंह, दरोगा सोहन लाल प्रेमी, कांस्टेबल मूल चंद्र, इब्ने हसन, सोहन सिंह, चालक सुभाष चंद्र, हाजी कमाल और खलील 10 मई 1998 को उसके घर में घुस आए थे।
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उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को तलब कर लिया। उसके बाद अधिकतर आरोपियों ने जमानत भी कराई थी, लेकिन बाद में सभी आरोपी गैर हाजिर हो गए। 15 मई 2015 को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती और कुर्की वारंट जारी किया था।

डीजीपी को भी गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा था। 2023 में कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार करते हुए वारंट जारी रखे। महिला के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने कई बार आरोपियों को हाजिर होने के आदेश दिए, लेकिन आरोपी कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं।


जिस पर कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर सात पुलिसकर्मियों समेत नौ को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा है कि मुकदमा काफी पुराना है। आरोपियों के हाजिर न होने की वजह से वाद के विचारण में विलंब हो रहा है।

न्यायालय ने एसपी को आदेश दिया है कि आरोपियों को शीघ्र कोर्ट में पेश कराया जाए। इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

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