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वन विभाग के आरओ पर हमला, गंभीर घायल
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चौपाल(रोहड़ू)। वन विभाग के रेंज ऑफिसर देईया प्रेम मेहता पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में आरओ की आंख में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार रात्रि के समय देईया के रेंज ऑफिसर प्रेम मेहता सरकारी वाहन से देईया से कुपवी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान देईया से महज 500 मीटर की दूरी पर दो व्यक्ति सड़क पर घूम रहे थे।
उन्होंने वन विभाग की गाड़ी को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। आरओ प्रेम मेहता गाड़ी से बहार उतरे तो, एक व्यक्ति ने अंधेरे में उन पर पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी आंख के गहरी चोट आई है। मोती सिंह निवासी ग्राम पंचायत बिजमल ने पुलिस थाना नेरवा में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
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नेरवा पुलिस ने पहली शिकायत के आधार पर धारा 341, 323, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। घायल प्रेम मेहता को प्राथमिक उपचार के लिये सिविल अस्पताल नेरवा से गंभीर चोट के कारण आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। अब प्रेम मेहता के बयान के पर पुलिस ने इसमें दो अन्य धाराओं को शामिल किया है।
डीएसपी चौपाल राजकुमार ने कहा कि पहले धारा 34, 323, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मगर अब मामले में छानबीन और रेंज ऑफिसर प्रेम मेहता के बयान दर्ज करने के बाद इसमें धारा 353 और 332 को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा घटना में शामिल दोनो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार रात्रि के समय देईया के रेंज ऑफिसर प्रेम मेहता सरकारी वाहन से देईया से कुपवी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान देईया से महज 500 मीटर की दूरी पर दो व्यक्ति सड़क पर घूम रहे थे।
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उन्होंने वन विभाग की गाड़ी को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। आरओ प्रेम मेहता गाड़ी से बहार उतरे तो, एक व्यक्ति ने अंधेरे में उन पर पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी आंख के गहरी चोट आई है। मोती सिंह निवासी ग्राम पंचायत बिजमल ने पुलिस थाना नेरवा में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
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नेरवा पुलिस ने पहली शिकायत के आधार पर धारा 341, 323, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। घायल प्रेम मेहता को प्राथमिक उपचार के लिये सिविल अस्पताल नेरवा से गंभीर चोट के कारण आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। अब प्रेम मेहता के बयान के पर पुलिस ने इसमें दो अन्य धाराओं को शामिल किया है।
डीएसपी चौपाल राजकुमार ने कहा कि पहले धारा 34, 323, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मगर अब मामले में छानबीन और रेंज ऑफिसर प्रेम मेहता के बयान दर्ज करने के बाद इसमें धारा 353 और 332 को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा घटना में शामिल दोनो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।