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रामपुर से  सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

Sat, 31 Aug 2019 09:13 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: Avdhesh Kumar Updated Sat, 31 Aug 2019 09:13 PM IST
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Rampur MP Azam Khan anticipatory bail plea rejected
Azam Khan
अजीमनगर थाने में किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में सांसद  आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ 27 मामले दर्ज किए गए थे। कई मामलों में जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। छह मामलों में सपा सांसद की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई थी। 
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पांच मामलों में जमानत पर चार सितंबर को सुनवाई होनी है जबकि आजम खां के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सेशन कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सांसद मोहम्मद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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