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रामपुर से सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
Sat, 31 Aug 2019 09:13 PM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 31 Aug 2019 09:13 PM IST
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Azam Khan
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अजीमनगर थाने में किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में सांसद आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ 27 मामले दर्ज किए गए थे। कई मामलों में जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। छह मामलों में सपा सांसद की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई थी।
पांच मामलों में जमानत पर चार सितंबर को सुनवाई होनी है जबकि आजम खां के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सेशन कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सांसद मोहम्मद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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पांच मामलों में जमानत पर चार सितंबर को सुनवाई होनी है जबकि आजम खां के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सेशन कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सांसद मोहम्मद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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